ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च कॉउंसिल (बार्क) इंडिया के पूर्व सीईओ पार्थो दासगुप्ता की जमानत याचिका पर सुनवाई को बॉम्बे हाईकोर्ट ने 15 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दिया।
आपको बता दें कि पार्थो दासगुप्ता के अधिवक्ता शार्दुल सिंह का कहना था कि यह याचिका स्वास्थ्य कारणों के आधार पर दाखिल की गयी थी। स्पेशल लोक अभियोजक शिशिर हिरे ने जस्टिस पीडी नाइक को बताया कि दासगुप्ता की ओर से 2 फरवरी को याचिका वापस लेने की सूचना देने के बावजूद यह लंबित थी।
मीडिया रिपोर्ट की ख़बरों के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार ही दासगुप्ता की याचिका पर सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई थी और उनके वकीलों ने संशोधन के लिए आवेदन दायर करने के लिए दो सपताह के स्थगन की मांग की थी।
पार्थो दासगुप्ता को टीआरपी स्कैम मामले में पिछले साल 24 दिसंबर को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया था उनपर आरोप है कि उन्होंने एक खास चैनल को फायदा पहुँचाने के लिए टीआरपी नंबर्स में हेर फेर किया। इसके अलावा उनकी व्हाट्सऐप चैट से भी कई अहम खुलासे हुए ।
आपको बता दें कि टीआरपी स्कैम में ही रिपब्लिक टीवी के सीईओ विकास खनचंदानी को भी गिरफ्तार किया गया था, लेकिन अभी वो जमानत पर बाहर है।