डिजिटल मीडिया में सरकार ने 26 प्रतिशत विदेशी निवेश की अनुमति दी है! बता दें कि वेबसाइट, ऐप व दूसरे प्लेटफॉर्म पर न्यूज़ और कर्रेंटअफेयर्स अपलोड व स्ट्रीम करने वाले प्लेटफॉर्म भी इसके दायरे में होंगे! इसके साथ ही डिजिटल मीडिया को समाचार देने वाली समाचार एजेंसियां भी इसके दायरे में होंगी!
बता दें कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर एक इसको लेकर के एक नोटिस भी जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि सभी डिजिटल मीडिया न्यूज़ संस्थानों को एक वर्ष का समय दिया गया है ताकि वे शेयरहोल्डिंग की जरूरतों को पूरा कर सकें!
मंत्रालय के आदेश के अनुसार, जिन कंपनियों में 26 प्रतिशत से ज्यादा विदेशी निवेश है उन्हें इसे काम करना होगा और जिन कंपनियों में 26 प्रतिशत से काम हिस्सेदारी है उन्हें इससे सम्बंधित पूरी जानकारी एक महीने के अंदर देनी होगी!
इसके साथ ही आपको बता दें कि जो कंपनियां इस सेक्टर में विदेशी निवेश लेकर आना चाहती है उन्हें भी इसके लिए पहले केंद्र सरकार से मंजूरी की जरुरत होगी!
डिजिटल मीडिया में 26% FDI को मिली सरकार की मंजूरी
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