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4 years ago 11:22:31am Television

नई पॉलिसी को लेकर के व्हाट्सऐप पहुंचा दिल्ली हाईकोर्ट

New Delhi, 10-July-2021, By IBW Team

WhatsApp privacy policy on hold till Parliament formulates law

सरकार की नई पॉलिसी के खिलाफ व्हाट्सऐप ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है। व्हाट्सऐप का कहना है कि सरकार बुधवार (आज) से लागू होने वाली अपनी नई पॉलिसी पर रोक लगा दे। व्हाट्सऐप ने इसका कारण बताया है कि इससे यूजर्स की प्राइवेसी ख़त्म हो रही है। व्हाट्सऐप ने दिल्ली हाई कोर्ट से अपील की है कि सोशल मीडिया को लेकर भारत सरकार की नई गाइडलाइन भारत के संविधान के मुताबिक यूजर्स की प्राइवेसी के अधिकारों का उल्लंघन करती है, क्योंकि नई गाइडलाइन के मुताबिक सोशल मीडिया कंपनियों को उस यूजर्स की पहचान बतानी होगी जिसने सबसे पहले किसी मैसेज को पोस्ट या शेयर किया है।

व्हाट्सऐप का कहना है कि प्लेटफॉर्म एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड है, इसलिए कानून का पालन करने के लिए व्हाट्सऐप को इस एन्क्रिप्शन को तोड़ना होगा। ऐसे में व्हाट्सऐप यूजर्स की प्राइवेसी खतरे में आ जाएगी। बता दें कि भारत में व्हाट्सऐप के करीब 55 करोड़ यूजर्स हैं।

वैसे आपको बता दें कि सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए सरकार द्वारा बनाये गए नए नियम पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि यह नियम नाकाफी है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार के दंड या जुर्माने का कोई प्रावधान नहीं है।

सरकार ने इसी साल फ़रवरी में नए नियम को जारी किया था और इसे लागू करने के लिए सोशल मीडिया कंपनियों को 90 दिनों का वक़्त दिया था जिसकी समय अवधि आज 26 मई को ख़त्म हो रही है। नए नियमों के तहत शिकायत के 24 घंटे के भीतर प्लेटफॉर्म से आपत्तिजनक कंटेंट को हटाना होगा। नए नियम के अनुसार आपत्तिजनक कंटेंट को समयसीमा के अंदर हटाना होगा।  देश में इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी (नोडल अधिकारी) को नियुक्त करना होगा।


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