रिपब्लिक टीवी के एडिटर-इन-चीफ अर्नब गोस्वामी को सुप्रीम कोर्ट ने 50 हज़ार के निजी मुचलके पर अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया ! कोर्ट ने कहा कि इस तरह से किसी व्यक्ति की आज़ादी पर बंदिश लगाया जाना न्याय का मखौल होगा !
इसके साथ ही महाराष्ट्र सरकार पर सवाल उठाते हुए न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी की पीठ ने कहा कि, अगर राज्य सरकारें लोगों को निशाना बनाती है तो उन्हें इस बात का एहसास होना चाहिए कि नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए उच्चतम न्यायलय है !
आपको बता दें कि अर्नब गोस्वामी को मुंबई पुलिस ने इंटीरियर डिज़ाइनर अन्वय नाइक और उनकी मां को आत्महत्या के लिए उकसाने के दो साल पुराने मामले में गिरफ्तार किया था !