26 जनवरी को किसानों की ट्रेक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा को लेकर भ्रामक ट्वीट करने के आरोपी कांग्रेस नेता शशि थरूर और वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई एवं अन्य की गिरफ़्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। जिन लोगों को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है उनमें कांग्रेस नेता शशि थरूर और ‘इंडिया टुडे ग्रुप’ के संपादक राजदीप सरदेसाई के अलावा ‘नेशनल हेराल्ड’ की वरिष्ठ संपादकीय सलाहकार मृणाल पाण्डेय, उर्दू अखबार ‘कौमी आवाज’ के मुख्य संपादक जफर आगा, ‘कारवां’ पत्रिका के मुख्य संपादक-प्रकाशक परेशनाथ, एडिटर विनोद के जोस और इसके कार्यकारी संपादक अनंतनाथ शामिल हैं। बता दें कि कोर्ट ने इनके खिलाफ राज्यों में दर्ज एफआईआर को भी रद्द करने की मांग पर नोटिस जारी किया है।
आपको बता दें कि 30 जनवरी को शशि थरूर और राजदीप के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज किया था और इससे पहले नोएडा पुलिस ने ट्रेक्टर रैली के दौरान हिंसा को लेकर के राजद्रोह का मामला दर्ज किया था। इसके अल्वा मध्य प्रदेश में भी इनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।
26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के दौरान एक प्रदर्शनकारी की मौत हो गयी थी और इस खबर की सत्यता जाने बिना इन लोगों ने ट्विटर पर यह शेयर कर दिया कि प्रदर्शनकारी की मौत पुलिस की गोली लगने से हुई है जबकि सच्चाई यह नहीं थी। इस भ्रामक ट्वीट को लेकर के कांग्रेस नेता शशि थरूर और राजदीप ने अपने खिलाफ हुई एफआईआर को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।
सुप्रीम कोर्ट से शशि थरूर और राजदीप सरदेसाई के साथ मिली इन्हे राहत
New Delhi, 09, February, 2021, By IBW Team