ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और डिजिटल मीडिया को लेकर केंद्र सरकार द्वारा लाये गए नए नियमों को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है।
आपको बता दें कि यह याचिका फाउंडेशन फॉर इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट ट्रस्ट की तरफ से दायर की गयी है। यह संस्था द वायर व द न्यूज़ मिनट के संस्थापक और प्रधान संपादक धन्य राजेंद्रन और द वायर के संस्थापक संपादक एमके वेणु द्वारा बनाई गयी है। याचिकाकर्ता की तरफ से कोर्ट में पेश हुए सीनियर अधिवक्ता नित्य रामकृष्णन ने कहा कि, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की तरफ से नए नियमों को लेकर दिए गए हलफनामे और गूगल के नियम अलग है। नियमों में अख़बार और समाचार संस्थाओं के बारे में नहीं बताया गया है। बता दें कि इस मामले में अगली सुनवाई 16 अप्रैल को होगी।
केंद्र सरकार ने नए नियमों को लेकर कहा था कि इससे सोशल मीडिया कंपनियों और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को अधिक जिम्मेदार और जवाबदेश बनाया जाएगा। लेकिन अभी पीछे ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्लेटफार्म पर अनुपयुक्त सामग्री को नियंत्रित करने के नियमों में कुछ भी नहीं है और बिना किसी कानून के इसे नियंत्रित करना संभव नहीं हो सकता।