नए आईटी नियमों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। बता दें कि मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। इस मामले पर अगली सुनवाई 16 अप्रैल को होगी।
आपको बता दें कि नए आईटी नियमों के अनुसार, सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को आपत्तिजनक कंटेंट को जल्दी से जल्दी हटाना होगा। इसके साथ ही शिकायतों के समाधान के लिए अधिकारियों की नियुक्ति करनी होगी और जांच में भी पूरा सहयोग देना होगा।
फाउंडेशन फॉर इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म की तरफ से दायर की गयी याचिका में सरकार द्वारा 25 फरवाई को जारी नए नियमों को गैरकानूनी बताया गया और कहा गया कि यह डिजिटल समाचार मीडिया को नियंत्रित एवं विनियमित करने वाला है। इसके साथ ही याचिका में नए नियमों को निरस्त करने की भी मांग की गयी।