The year 2020 was one that had most of us confined within the walls of our homes, giving us a chance to slowdown, bond and spend time with loved ones. But what if you were locked inside a house for 100 days with 17 strangers under the watchful eyes of Bigg Boss? Come 2021, the tables have turned as you get to witness your favourite celebs fight ...
Author: IBW Admin
Allahabad HC rejects bail plea of Prime Video’s Purohit
On a day the Indian government came out with a set of guidelines, including those for content, for social media and OTT platforms, the Allahabad High Court yesterday rejected the anticipatory bail plea of Amazon Prime Video head for India Originals, Aparna Purohit, on the ground that usage of name `Tandav’ for webs s...
SM, OTT companies shy away from commenting on new norms
Most of the entertainment and social media companies have shied away from taking an official stand on the new norms announced yesterday by the Indian government for OTT and SM platforms.
The Internet and Mobile Association of India (IAMAI), which had appealed to the government to hol...
बार्क रेटिंग 7वां हफ्ता: स्टार उत्सव का जलवा बरकरार
हिंदी जीईसी चैनल स्टार उत्सव दर्शकों की पहली पसंद बना हुआ है। ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च कॉउंसिल (बार्क) द्वारा 7वें हफ्ते (13 फ़रवरी 2021 से 19 फ़रवरी 2021) की जारी रिपोर्ट के अनुसार, स्टार उत्सव 1020745 एवरेज मिनट ऑडियंस के साथ शीर्ष पर है। इसके अलावा हिंदी जीईसी चैनलों में अन्य चैनलों की बात करें तो स्टार प्लस 778845 एवरेज मिनट ऑडियंस के साथ हिंद...
इन पांच कैटेगरी में बांटा जाएगा ओटीटी कंटेंट
ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के कंटेंट को लेकर के विवाद काफी लम्बे समय से चल रहा है। ओटीटी के कंटेंट को लेकर ही केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइन्स को जारी किया है, जिसके अनुसार ओटीटी के कंटेंट को यू, यू/ए 7 प्लस, यू/ए 13 प्लस, यू/ए 16 प्लस और ए प्लस कैटेगरी में बांटना होगा। इसके साथ ही ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को लॉक की व्यवस्था भी रखनी होगी और सुनश्चित करना होगा कि...
आपत्तिजनक कंटेंट हटाने के लिए मिलेगा 24 घंटे का समय
केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों की मनमानी को रोकने के लिए नई गाइडलाइन्स को जारी किया है। नई गाइडलाइन्स के अनुसार, फेसबुक और ट्विटर जैसी सोशल मीडिया कंपनियों को सरकारी व क़ानूनी आदेश मिलने के बाद अपने प्लेटफॉर्म से कंटेंट को 24 घंटे के भीतर ही हटाना होगा। इसके साथ ही कंपनी के अधिकारियों को शिकायत करने के 72 घंटे के अंदर जानकरी देनी होगी और सा...