अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह की शिकायत पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) को निर्देश दिया है कि वो ड्रग मामले में रकुल प्रीत सिंह का नाम जोड़ने वाले चैनलों पर की गयी कार्रवाई पर रिपोर्ट जारी करें। कोर्ट ने उन मीडिया चैनलों के खिलाफ भी कार्रवाई करने को कहा है जो न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स एसोसिएशन के सदस्य नहीं है और रकुल से संबंघ रखने वाली खबर के प्रसारण में केबल टीवी नेटवर्क नियमन का उल्लंघन किया है।
मामले को लेकर के मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि, चैनलों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की गयी है और सभी निजी चैनलों को निर्देश दिया गया कि केबल टीवी नेटवर्क नियमन के दिशा निर्देशों का पालन करें। इसके साथ ही एनबीएसए की तरफ से भी कहा गया कि उसने रकुल की शिकायत पर गौर करते हुए अपने सदस्य चैनलों को आदेश जारी किये हैं।
कोर्ट ने इस मामले में मंत्रालय से केबल टीवी नेटवर्क नियमन के तहत उल्लंघन करें वाले चैनलों के खिलाफ जरुरी कार्रवाई करने को कहा और 6 हफ्ते के भीतर दूसरी स्टेटस रिपोर्ट भी जारी करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 20 मई को होगी।
आपको बता दें कि रकुल प्रीत सिंह का आरोप है कि ना सिर्फ मीडिया में कार्यक्रमों को प्रसारित किया गया बल्कि जांच के दौरान उनके बयानों को लेकर के उन्हें बदनाम करना जारी रखा। रकुल ने याचिका दायर कर के ड्रग केस में रकुल प्रीत से जुडी किसी खबर को प्रसारित नहीं करने के निर्देश देने की मांग की है।