तहलका पत्रिका के पूर्व प्रधान संपादक तरुण तेजपाल कथित यौन उत्पीड़न मामले में सभी आरोपों से बरी हो गए हैं। गोवा की एक कोर्ट ने तरुण तेजपाल को सभी आरोपों से बरी कर दिया है। बता दें कि तरुण तेजपाल पर उनकी एक सहयोगी ने यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया था। लड़की का आरोप था कि साल 2013 में गोवा के एक होटल में तेजपाल ने उसका यौन शोषण किया। इसके बाद गोवा पुलिस ने नवंबर 2013 में तरुण तेजपाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी।
गोवा: तहलका पत्रिका के पूर्व प्रधान संपादक तरुण तेजपाल को कथित यौन उत्पीड़न मामले में सभी आरोपों से बरी कर दिया गया।
— ANI_HindiNews (@AHindinews) May 21, 2021
पत्रकार तरुण तेजपाल पर आईपीसी की धारा 342 (गलत तरीके से रोकना), 342 (गलत मंशा से कैद करना), 354 (गरिमा भंग करने की मंशा से हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करना), 354-ए (यौन उत्पीड़न), 376 (2) (महिला पर अधिकार की स्थिति रखने वाले व्यक्ति द्वारा बलात्कार) और 376 (2) (के) (नियंत्रण कर सकने की स्थिति वाले व्यक्ति द्वारा बलात्कार) के तहत मुकदमा चला।
आपको बता दें कि इस मामले में पहले 27 अप्रैल और फिर 19 मई को फैसला सुनाया जाना था। लेकिन कोरोना के चलते फैसले की तारीख को आगे टाला गया और 21 मई को फैसल सुनाया गया।