केंद्रीय कैबिनेट ने डायरेक्ट टू होम (डीटीएच) सर्विसेस से जुड़े हुए दिशा निर्देशों में संशोधन को अपनी मंजूरी दे दी हैं। इसी के तहत अब डीटीएच सर्विस के लिए लाइसेंस 20 वर्ष की अवधि के लिए जारी किया जाएगा। बता दें कि डीटीएच सर्विस के लिए वर्तमान में 10 वर्ष के लिए लाइसेंस जारी किया जाता है।
आपको बता दें कि यह जानकारी केंद्रीय सुचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए साझा की है।
प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि, डीटीएच सर्विस के दिशा निर्देशों में बदलाव डीटीएच सेक्टर में 100 फीसदी एफडीआई की अनुमति देता है। अभी वर्तमान में डीटीएच सेक्टर में 49 फीसदी एफडीआई की अनुमति है। उन्होंने कहा कि, इस विषय को लेकर के ट्राई से भी बात हो चुकी है। इन बदलावों में डीटीएच संचालकों के बीच इंफ्रास्ट्रक्चर को साझा करने की इच्छा रखने वाले डीटीएच संचालकों को डीटीएच प्लेटफॉर्म और टीवी चैनल की ट्रांसपोर्ट स्ट्रीम को साझा करने की अनुमति दी जाएगी। इसके साथ ही टीवी चैनलों के डिस्ट्रीब्यूटर्स को अपनी ग्राहक प्रबंधन प्रणाली और कंडीशनल एक्सेस सिस्टम आवेदनों के लिए समान हार्डवेयर साझा करने की अनुमति दी जाएगी।