केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों की मनमानी को रोकने के लिए नई गाइडलाइन्स को जारी किया है। नई गाइडलाइन्स के अनुसार, फेसबुक और ट्विटर जैसी सोशल मीडिया कंपनियों को सरकारी व क़ानूनी आदेश मिलने के बाद अपने प्लेटफॉर्म से कंटेंट को 24 घंटे के भीतर ही हटाना होगा। इसके साथ ही कंपनी के अधिकारियों को शिकायत करने के 72 घंटे के अंदर जानकरी देनी होगी और साथ ही जांच में भी अपना पूरा सहयोग देना होगा।
नई गाइडलाइन्स के अनुसार, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अपने यूजरों को उन कंटेंट के बारे में जानकारी देनी होगी जो गलत व भ्रामक होगी ताकि यूजर्स उन्हें शेयर ना करें। इसके अलावा यूजर्स उस कंटेंट को भी साझा नहीं कर सकते जो पेटेंट व कानून का उल्लंघन करती होगी। जो कंटेंट भारत की एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए ठीक नहीं है उन्हें भी यूजर्स द्वारा पोस्ट नहीं किया जा सकता।
सोशल मीडिया कंपनियों को नई गाइडलाइन्स के लागू होने के तीन महीने के भीतर ही सीओओ नियुक्त करना होगा।
आपको बता दें कि अभी पीछे ही केंद्र सरकार ने माइक्रोब्लॉगिंग साइट ट्विटर को भ्रामक व भड़काऊ कंटेंट को लेकर के नोटिस जारी किया था। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने भी एक मामले की सुनवाई के दौरान सोशल मीडिया को क़ानूनी दायरे में लाने के लिए केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था।